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Indira Mahila Shakti Udhyam Protsahan Yojana इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना

Indira Mahila Shakti Udhyam Protsahan Yojana:मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा महिलाओ के सर्वागीण सशक्तिकरण के उदेश्य से बजट घोषणा संख्या 120 वर्ष 2019-20 में 1000 करोड़ रूपए की राशि इंदिरा महिला शक्ति निधि के गठन की घोषणा की है। जिसमे महिलाओ को अपना खुद का रोजगार करने के लिए इस निधि ऋण उपब्लध होगा। जिसका उपयोग महिलाओ को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के उदेश्य से की गई है। जिससे महिलाओ को उद्यम और रोजगार के लिए सुगम ऋण की उपब्लध संभव होगी। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।

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योजना की अवधि

Indira Mahila Shakti Udhyam Protsahan Yojana :इस योजना का जीवनकाल दिनांक 18 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक होगा और इस योजना का नाम इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना होगा और इस योजना का कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।

योजना का स्वरुप

इस योजना में बैंको के माध्यम से विनिर्माण, सेवा और व्यापार आधारित उद्यम के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। नए उद्यम स्थापित करने के साथ पूर्व में स्थापित उद्यम का विस्तार भी इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। इस योजना के लिए व्यक्तिगत महिला, संस्थागत आवेदक या महिला स्वय सहायता समूह द्वारा भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

योजना के लिए पात्रता की शर्ते

  1. व्यक्तिगत आवेदक को आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  2. आवेदक या संस्था राजस्थान का मूल निवासी होनी चाहिए।
  3. महिला स्वय सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राजस्थान सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना जरूरी है। तथा समूह होने की स्थिति में उनका नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना जरूरी है।

ऋण अनुदान

योजना के अंतर्गत ऋण राशि पर 25% अनुदान दिया जायेगा अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति/ विधवा/ हिंसा से पीड़ित और दिव्यांग श्रेणी की महिलाओ को ऋण अनुदान में ऋण राशि का 30% अनुदान दिया जायेगा।

ऋण सीमा और ब्याज

इस योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा विनिर्माण, सेवा व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार विविधीकरण और आधुनिकीकरण के उदेश्य हेतु सयंत्र और मशीन, वर्क शेड/भवन निर्माण फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल का अधिकतम 1 करोड़ रूपए ऋण उपलब्ध होगा।

आवेदन के लिए जरूरी कागजात

ऋण लेने के लिए आवेदक के पास ऋण के लिए वंचित सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो निम्न है।

आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
राशन कार्ड
मूल निवास
जाति प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पास बुक
संस्था के लिए फर्म का रजिस्ट्रेश

Official Website-http://wcd.rajasthan.gov.in/

Official Notification-http://wcd.rajasthan.gov.in/docs/4080dt100220.pdf

3 thoughts on “Indira Mahila Shakti Udhyam Protsahan Yojana इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना”

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