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खेत तलाई योजना राजस्थान: खेत में तालाब बनवाने के लिए किसानो को मिलेगा 70% अनुदान

खेत तलाई योजना राजस्थान: राजस्थान सरकार द्वारा किसानो को खेती में उन्नत बनाने और अधिक पैदावार लेने के लिए और सिंचाई के लिए जल संकट से उबरने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा खेत तलाई योजना को लागु किया गया है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसनो को कहतो में तलब बनवाने के लिए 70% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के लिए पात्र और इच्छुक किसान Raj Kisan Portal से या अपने नजदीकी इमित्र केंद्र पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस योजना के लाभार्थी बन सकते है इसके लिए किसानो को अपने सबंधित दस्तावेज सहित अपना आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज और अन्य सम्पूर्ण जानकरी आपको यहाँ पर दी जा रही है जिसकी सहायता से आप अपना फॉर्म भर सकते है।

Rajasthan Kisan Pond Yojana

राजस्थान में भूजल स्तर नीचे गिरने से जल संकट से जूझ रहे ऐसे किसानो के सामने सिचाई पानी का संकट खड़ा हो गया है। इससे किसानो को अपनी फसलो की बुवाई और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नही मिल पाता है। जिससे इनको अपनी फसलो को बर्बाद होते देखना पड़ता है। किसानो को रबी और खरीफ की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता के लिए किसान खेत तलाई योजना से माध्यम से खेतो में तालाब बनवाए जा रहे है। जिससे किसानो को वर्षा का पानी इकट्टा कर सिंचाई के लिए काम में ले सके।

खेत में तलाई बनवाने के लिए कितनी मिलती है सब्सिडी

आपको बता दे की किसान फार्म पोंड योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा लघु एवम सीमांत कृषको को लगत का 70% या अधिकतम 73500/- रूपए कच्चे फार्म पोंड पर तथा 105000/- रूपए प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ तथा अन्य श्रेणी के कृषको को लागत का 60% या अधिकतम 63000/- रूपए कच्चे फार्म पोंड पर तथा 90000/- रूपए प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ जो भी कम है। पर अनुदान देय है। न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान देय है।

किसानो के पास 0.3 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी

फार्म पोंड निर्माण के लिए किसानो के पास कम से कम 0.3 हेक्टेयर भूमि का होना जरूरी है। पोंड का निर्माण घनी आबादी और सड़क से 50 मीटर की दुरी पर होना चाहिए। और बोर्ड लगाकर आगे तालाब होने का बोर्ड लगाना चाहिए। अगर किसान अलग अलग खसरो में पोंड का निर्माण करवाता है तो अलग अलग अनुदान देय है लेकिन एक खसरे में एक ही बार अनुदान दिया जायेगा।

खेत में तलब बनवाने के लिए पात्रता

कृषक के स्वय के नाम एक स्थान पर कम से कम 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।

सयुंक्त खातेदार की स्थति में सह खातेदार आपसी सहमती के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा 0.3 हेक्टयेर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग अलग फार्म पोंड बनवाने के लिए अनुदान के हक़दार होंगे।

खेत में तलाई बनवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया

कृषक अपना ऑनलाइन आवेदन Raj Kisan Portal पर अपने स्तर पर या एमित्र केंद्र पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगा।

आवेदन पत्र में समय जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड/जन आधार कार्ड /जमाबंदी नक़ल (छ: माह से अधिक पुरानी नही हो) भूमि का नक्शा।

आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।

इसकी सूचना मोबाइल सन्देश/कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी।

खेत तलाई के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका/सत्यापन किया जायेगा।

अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा की जाएगी।

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