Mukhyamantri Rahat Kosh Yojana मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऑनलाइन दान करने हेतु इस लिंक पर क्लिक करे- https://www.rsmp.rajasthan.gov.in/covid19-cmrf/
मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बैंक खाते में दान करने हेतु इस लिंक पर क्लिक करे – http://cmrelief.rajasthan.gov.in/ContributionCovid-19.aspx
Mukhyamantri Rahat Kosh Yojana मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान– ये पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक वित्तीय पोर्टल है जिसके माध्यम से कोई भी दानदाता या भामाशाह जो अपनी मर्जी से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा या अपनी इच्छानुसार राशि दान कर सकता है। इसके लिए ये पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा विकसित किया गया है राजस्थान सरकार के इस पोर्टल से प्राप्त आय से राज्य के दुर्घटना के शिकार होने वाले लोग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, मूक मधिर बालक, और अन्य कई प्रकार के लोग जो इस पोर्टल की सीमा रेखा में आते है उनको इस पोर्टल की आय से सहायता दी जाती है।
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मुख्यमंत्री सहायता कोष फॉर्म राजस्थान
मुख्य मंत्री राहत कोष की राशि की सहायता प्राप्त करने के लिए जरूरी नियम और जानकारी
मुख्य मंत्री सहायता कोष के द्वारा गंभीर रोगो से पीड़ित लोगो की सहायता हेतु पात्रता –
राजस्थान राज्य के APL रोगियो को राजस्थान राज्य में उपबल्ध किसी भी राजकीय अस्पताल अथवा मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिकृत सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में इलाज हेतु पात्रता के आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता रोगी को दी जाती है।
Mukhyamantri Rahat Kosh Yojana
इस योजना के अंतर्गत रोगी के समस्त स्त्रोतों की आय जिसमे परिवार के सभी बालिग और कमाने वाले सदस्यों की आय को जोड़कर दो लाख की वार्षिक आय तक की सीमा राशि तक को देय है। इसमें हदय रोग , गुर्दा रोग , कैंसर रोग आदि गंभीर रोगो से पीड़ित लम्बे समय तक चलने वाले उपचार के लिए नियमानुसार देय एकमुस्त राशि स्वीकृत की जाती है।
मुख्यमंत्री सहायता कोष राशि के आवेदन पर मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय जयपुर में तथा मुख्यमंत्री निवास पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा ईमेल से प्राप्त आवेदन की कार्यवाही मूल आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही भर्ती दिनांक से सहायता राशि दी जाती है। इसमें रोगी के डिस्चार्ज सहायत राशि डे नहीं है।
मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता कोष
मुख्यमंत्री सहायता कोष में रोगी को रोगोपचार से पहले आवेदन करना जरूरी है मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि आवेदन पत्र परैत होने की दिनांक से स्वीकृत की जाती है
रोगोपचार के संभावित चिकित्सा व्यय का सरकारी चिकित्सालयो में 40% अधिकतम राशि 1. 50 लाख रूपए एवं निजी चिकित्सालयों में 30% अधिकतम 90000 हज़ार रूपए की राशि स्वीकृत की जाती है।
भामाशाह स्वास्थ्य बिमा योजना के अंतर्गत पात्र रोगियों को तीन लाख रूपए तक की राशि कैशलेश उपचार की सुविधा उपब्लध होने के कारण ऐसे रोगियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि देय नहीं है।
मुख्यमंत्री राहत कोष के आवेदन पत्र के जरूरी कागजात और फॉर्म
मुख्यमंत्री राहत कोष फॉर्म पीडीऍफ़ राजस्थान
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय का मूल उदघोषणा पत्र राजस्व विभग के निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र डाउनलोड करे।
गंभीर रोगो से पीड़ितो के चिकित्सा हेतु सहायता के लिए सादा कागज पर प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री राहत कोष के कमरा न. 22-पी, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर में प्रस्तुत करे। आवेदन पत्र डाउनलोड करे। अनुमानित चिकित्सा व्यय का चिकित्स्क द्वारा प्रमाणित ब्यौरा जिसमे उपचार अवधि , ऑपरेशन अंकित हो और चिकित्स्क की मोहर होनी जरूरी है। आवेदन पत्र डाउनलोड करे। इसके अलावा आवेदक को राशन कार्ड की फोटोकॉपी , आधार कार्ड नंबर , भामाशह कार्ड या जन आधार कार्ड के नंबर निर्धारित जगह पर अंकित होनी चाहिए।
दुर्घटना में मृतक आश्रितों और घायलो को आर्थिक सहायता
आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने वाले तथा प्राकर्तिक आपदा में मृतकों के आश्रितों को इस कोष से तत्काल सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। दिनांक 18 फरवरी 2019 से दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 1 लाख रूपए तथा गंभीर रूप से घायल को 20 हज़ार एवं साधारण घायल को 2500 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सहायता सबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है। सहायता स्वीकृति हेतु सबंधित जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र चोट प्रतिवेदन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR की प्रति सहित अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
Mukhyamantri raht kosh yojana official website- http://cmrelief.rajasthan.gov.in/
सहायता राशि कि आवश्यकता है।
Mukhaymantri anugrah rasi prapt karni hai
Aapne Forma ki PDF Kanha se downlode ki thi. please contact 9119103081
Mujhe shayta rasi ki jruurat jai
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