प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बीमा कंपनियों को जल्द बीमा क्लेम देने के निर्देश किसानो के बीमा क्लेम के रूपए जारी

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बीमा कंपनियों को जल्द बीमा क्लेम देने के निर्देश किसानो के बीमा क्लेम के रूपए जारी:इस वर्ष देश के कई भागो में मानसून के असामान्य रहने के चलते खरीफ की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कंही फसले पानी से बर्बाद हो गई तो कही सूखे की मार के कारण फसले जल गई। बुवाई के बाद लम्बे समय से बारिश का न होना, बाढ़ आ जाना आदि की स्थिति पैदा होने के कारण खरीफ की फसले बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अल्प वर्षा के चलते दो दो बार इस महंगे भाव में बुवाई की है तो किसी ने लोन या कर्ज लेकर बुवाई की है। और किसान राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों से बीमा क्लेम की बात कर रहे है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा किसानो को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्यांश प्रीमियम के 61.50 करोड़ रूपए जारी किये है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल सर्वे

राजस्थान के कृषि मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने बीमा कंपनियों को अतिशीघ्र बीमा क्लेम देने के निर्देश दिए गए है। मंत्री जी ने बताया की कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली जैसे जिलों में विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि एवं बीकानेर और जोधपुर संभाग में अल्पवर्षा के चलते फसले बर्बाद हुई वही राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम वर्षा के कारण अधिसूचित क्षेत्र में बुवाई नहीं नहीं हो पाई जहां बुवाई हुई है वहा पर बारिश नहीं होने से फसल जल गई है। जिससे किसानो और मवेशियों की हालत ख़राब हो रही है। चारा-पानी के लिए लोग इधर-उधर अस्थाई पलायन कर रहे है।

निम्न जिलों के किसानो को दिया जायेगा बीमा क्लेम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रावधान 21.3 के तहत जिला कलेकटर को निष्फल बुवाई के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। अभी तक राज्य सरकार के पास आये फसल नुकसान के सर्वे के अनुसार गंगानगर जिले के 29, करौली के 12, बूंदी के 223, धौलपुर के 19 एवं कोटा के 204 पटवार सर्किल में 75% से अधिक क्षेत्र में बुवाई प्रभावित हुई है। जिसकी राज्य सरकार की और से अधिसूचना जारी की गई है। बांरा और बांसवाड़ा जिले में ज्यादा बरसात के कारन किसानो के व्यक्तिगत फसल खराबे के आवेदन प्राप्त हुए है। जिनका सर्वे कर फसल बिमे का भुगतान किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के प्रावधान के अंतर्गत कृषक को बीमित राशि का 25% तक का मुहावजा दिया जाता है।

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