PM Corp Insurance 2022-23:प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) 2022-23 के तहत अधिसूचित फसल (रबी) सरसों, चना, तारामीरा, गेंहू आदि (हाडी) की फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किये गए है। इच्छुक किसान बीमित राशि का निर्धारित प्रीमियम जमा करवाकर अपनी फसलों का बिमा करवा सकते है। फसल का बिमा करवाने के लिए किसानो को बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और व्यायसायिक फसल के लिए 5% बीमित राशि का प्रीमियम किसानो को ऑनलाइन आवेदन के समय जमा करवाना है। किसान ऑनलाइन आवेदन बैंक शाखा, CSC केंद्र, सहकारी समिति, कृषि विभाग या PMFBY की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से 31 दिसम्बर 2022 तक किया जा सकता है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी किसान जो रबी फसलो की बुवाई करेंगे वो PM फसल बीमा योजना में रबी 2022 से वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले किसान अपना फसल बीमा करवाए। ये फसल बीमा किसानो के लिए स्वेच्छिक किया गया है। इसलिए जो किसान फसल बीमा करवाना चाहते है वो किसान अपने वित्तीय संस्थान ये जिस बैंक से अल्पकालीन फसली ऋण लिया गया है उस बैंक से अपना फसल बीमा करवाए।
Important Dates PM Corp Insurance
- कृषको द्वारा फसल बीमा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि: 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2023
गैर ऋणी किसानो के आवेदन के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- नवीनतम भूमि अभिलेख (खसरा/खतौनी की नकल)
- बटाईदार/साझेदार कृषक होने पर जमीन की बटाई का शपथ पत्र
- बैंक पास बुक
- फसल बुवाई प्रमाण पत्र (कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिको द्वारा सत्यापित)
- विधिवत भरा हुआ प्रस्ताव प्रपत्र
गैर ऋणी कृषक अंतिम तिथि तक अपना नजदीकी व्यावसायिक बैंक,सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, बिमा मध्यस्थ/बीमा एजेंटया जन सेवा केंद्र या ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।
PM Corp Insurance 2022-23
- खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) मैं हानियाँ (व्यापक आधार पर)
- फसल कटाई के उपरांत हानियाँ (व्यक्तिगत आधार पर) :(ओलावृष्टि/चक्रवात/चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश द्वारा फसल की तिथि के अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि तक के लिए मान्य)
- स्थानीय आपदाये (व्यक्तिगत आधार पर): (ओलावृष्टि/जलभराव/भूस्खलन/बादल फटना/आकाशीय बिजली)
फसल खराबे की स्थिति में सूचना देने की अवधि
प्रभावित बीमित कृषक को आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे बिमा कंपनी के टोल फ्री नंबर अथवा लिखित में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियो के माध्यम से सूचित करवाना आवश्यक है। यदि 72 घण्टे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपब्लध नहीं करवाई जाती है तो ऐसे कृषक 07 दिनों में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में सबंधित बीमा कंपनी को दे सकते है। प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए। कृषको द्वारा Corp Insurance/ Framer App के माध्यम से भी फसल की हानि की सूचना दर्ज की जा सकती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ
जो किसान फसल बीमा करवाते है उन किसानो के यदि किसी मौसमी बीमारी, अतिवृष्टि अल्पवृष्टि या किसी अन्य कारणों से फसल ख़राब होती है तो उस फसल का किसानो को उचित मुहावजा मिलता है। जिसके लिए किसानो को 6 माह में मामूली प्रीमियम भरना पड़ता है।
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