Prdhanmantri Fasal Bima Yojana 2023: प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) 2023-24 के तहत अधिसूचित फसल (खरीफ) मूंग, मोठ, ग्वार, मुंगफली आदि की फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किये गए है। इच्छुक किसान बीमित राशि का निर्धारित प्रीमियम जमा करवाकर अपनी फसलों का बिमा करवा सकते है। फसल का बिमा करवाने के लिए किसानो को बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और व्यायसायिक फसल के लिए 5% बीमित राशि का प्रीमियम किसानो को ऑनलाइन आवेदन के समय जमा करवाना है। किसान ऑनलाइन आवेदन बैंक शाखा, CSC केंद्र, सहकारी समिति, कृषि विभाग या PMFBY की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से 31 जुलाई 2023 तक किया जा सकता है।
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फसल बिमा योजना की निर्धारित प्रीमियम राशि
PM Crop Insurance Scheme:किसानो द्वारा फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए खरीफ मौसम की फसलों की बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी मौसम के लिए 1.5 प्रतिशत तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्य फसलों के लिए 5 प्रतिशत राशि किसान को प्रीमियम के रूप में देनी होती है शेष राशि का 50:50 केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
फसल बीमा योजना के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए वे सभी किसान पात्र है जो सरकार के अधिसूचित क्षेत्र में बुवाई करते है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाने की प्रकिया
- जिन किसानो ने ऋण ले रखा है उनका फसल बीमा फसल का ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक /सहकारी समिति द्वारा किया जायेगा इसके लिए आवेदक का आधार नंबर और जन आधार नंबर, मोबाइल नंबर (उपब्लध होने पर) तथा बोई गई फसल का विवरण सबंधित ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक या सहकारी समिति में जमा करवाना होगा।
- जिन किसानो ने कोई ऋण बैंक या किसी अन्य सहकारी समिति से नहीं ले रखा है उनका फसल बीमा ई-मित्र कीओस्क, सहकारी समिति, CSC केंद्र द्वारा करवाया जा सकता है इसके लिया किसान को अपनी बोई गई फसल की जमीन की नवीनतम जमाबंदी, गिरदावरी, आधार कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड नंबर (उपब्लध होने पर) मोबाइल नंबर किसान के बैच बैंक खाते की फोटोकॉपी के साथ बोई गई फसल का विवरण जमा करना होता है।
फसल क्लेम की समयावधि
फसल बीमा के आंकड़े बीमा कंपनी को प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर बिमा क्लेम का भुगतान करने का प्रावधान है।
बीमा क्लेम दावों का भुगतान
कृषको की उपज में कमी के आधार पर अधिसूचित बीमा कंपनी द्वारा सीधे ही DBT के माध्यम से बीमा क्लेम सीधा कृषको के खाते में जमा किया जायेगा।
जिलेवार अधिसूचित फसल का विवरण-Click Here
Prdhanmantri Fasal Bima Yojana:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम वर्षा, विपरीत मौसमी परिस्थति और अन्य प्राकृतिक कारणों जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव, टिड्डी, आग, बिजली, ओलावर्ष्टि, अतिवृष्टि से किसानो की फसलों की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। जो किसानो की फसल खराबे की भरपाई करती है और किसानो को फसल नुकसान से सुरक्षा प्रधान करती है।
बिमा क्लेम के लिए कहां से सम्पर्क करे
- ग्राम पंचायत स्तर पर – कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर – सहायक कृषि अधिकारी
- जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद
Insurance Company Name | Allotted Disrict |
Agriculture Insurance Company of India Limited | Alwar, Ganganagar, Jhalawar, Barmer, Kauroli, Jhunjhujhu, Udaipur, Baran, Sirohi, Chittor, Hanumangarh, Dholpur |
Future Generali India Insurance Company Limited | Ajmer, Jalor, Swai Madhopur, Kota |
SBI General Insurance Company Limited | Churu, Bhilwara, Rajasmanad, Dousa |
Bajaj Allianz General Insurance Company | Bundi, Dungarpur |
HDFC Agro General Insurance Company Limited | Jaipur, Pali, Pratapgarh, Banswara, Nagaur, Sikar, Jaisalmer, Tonk, Bharatpur. |
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