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Rajasthan Jan Aadhaar Card Yojana राजस्थान जन आधार कार्ड योजना में किया बड़ा बदलाव, अब नही कर सकेंगे जन आधार कार्ड में दोबारा ये काम

Rajasthan Jan Aadhaar Card Yojana – राजस्थान सरकार की जन आधार कार्ड योजना जिसको हर प्रकार की सुविधा जैसे, पेंशन, चिरंजीवी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृति योजना, RPSC, RSMSSB के ऑनलाइन फॉर्म, विकलांग प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसी सभी नागरिक सेवाओ के लिए जन आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके चलते अब जन आधार कार्ड के उपयोग लेने की शर्ते भी बदल दी गई है। पहले की तरह अब जन आधार कार्ड में बार बार संसोधन नही करवाया जा सकता है। जन आधार कार्ड में एक बार नाम और जन्म तिथि बदल लेने के बाद आप इसमें दोबारा Emitra Kiosk से संसोधन नही करवा सकते है। यदि आपके डाटा में कोई कमी संसोधन करने के बाद रह जाती है तो आप इसके लिए आपको जिला कलेक्टर से संसोधन करवा सकते है। यदि आपके जन आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसे ठीक करवा ले।

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जन आधार कार्ड राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट है जिसको भामाशाह की जगह दी गई है यानि भामाशाह कार्ड को बंद कर जन आधार कार्ड 18 फरवरी 2020 को लांच किया गया है। आपको बता दे की भामाशाह कार्ड पिछली गवर्नमेंट वसुंदरा राजे सरकार द्वारा शुरू किया गया था जिसे 2020 में कांग्रेस सरकार ने 18 फरवरी 2020 राजस्थान में कांग्रेस सरकार के एक वर्ष पुरे होने पर भामाशाह कार्ड को बंद कर जन आधार कार्ड को शुरू किया गया है।

जन आधार कार्ड को राज्य सरकार ने सरकार की पहली वर्ष गांठ पर भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड जारी किये जाने की घोषणा की है। जिसको बंद कर भामाशाह कार्ड के स्वरुप को बदलकर नया आयाम दिया गया है।

राजस्थान जन आधार कार्ड योजना एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान

राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रवर्तित बजट 2019-2020 की घोषणा में लोक कल्याणकारी योजनाओ का लाभ सरलता से आम लोगो तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए राजस्थान जन आधार कार्ड योजना का ईजाद किया गया है। जिसके तहत सभी विभागों की सूचनाओं को एक ही डॉक्यूमेंट के माध्यम से पहुंचाने के माध्यम से इसे लागु किया जा रहा है।

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राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीयन और जन आधार कार्ड कौन बनवा सकता है।

➡ वह परिवार जो राजस्थान का मूल निवासी है। जन आधार कार्ड बनाने के पात्र है। 

➡ जन आधार कार्ड में प्रत्येक परिवार के सदस्य को 10 अंको का आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जायेगा 

➡ जन आधार कार्ड में परिवार के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला परिवार की मुखिया होगी 18 वर्ष या ज्यादा उम्र की महिला नहीं है तो 21 वर्ष से अधिक के पुरुष परिवार के मुखिया होंगे और यदि परिवार में कोई भी सदस्य 18 या 21 वर्ष से ज्यादा नहीं है तो परिवार में सबसे ज्यादा उम्र के सदस्य मुखिया होगा।
जन आधार कार्ड में परिवार के अन्य दस्तावेज जैसे राशन कार्ड , नरेगा कार्ड, पेंशन, वोटर कार्ड, जैसे कई प्रकार के डॉक्यूमेंट भी जन आधार कार्ड में जोड़े जायँगे। 

➡ जन आधार कार्ड बनवाने का मकसद आने वाले समय में जन कल्याण योजनाऔ का लाभ हस्त्रान्तरित करने में भी काम में लिया जायेगा। 

➡ जन आधार कार्ड को चिकित्सा के क्षेत्र में योजनाओ का लाभ देने के लिए ये कार्ड जारी किया गया है। 

➡ जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार का सारा डाटा ऑनलाइन प्राप्त होगा इसके अलावा इसके सारे दस्तावेज भी ऑनलाइन होंगे। 

➡ जन आधार कार्ड में उस सदस्य का नाम जुड़वाना जरूररी होगा जिसका आधार नामांकन हो गया है। 

➡ जन आधार कार्ड के बिना सरकार की लाभकारी योजनाओ का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

जन आधार कार्ड की परिकल्पना और संशोधित बजट 2019-2020 में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री दवारा राज्य के निवासियों के लिए एक नंबर और एक कार्ड योजना एक पहचान के उदेश्य से घोषित किया गया है।

जन आधार कार्ड के उद्देश्य

राज्य के निवासियों के परिवारों की जन-सांखियकीय एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर एक कार्ड एक पहचान प्रधान किया जायेगा जिससे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते को दस्तावेज के रूप में मान्यता देना है।

कार्ड धारको को जन कल्याण की योजनाओ के लाभ उनके घर के पास उपब्लध करवाना और ई कॉमर्स और बीमा सुविधा का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार करना।

ईमित्र तंत्र का विनियम द्वारा नित्रयण व प्रभावी सञ्चालन करना।

राज्य में विध्यमान तकनीकी तथा इलेट्रॉनिक ढांचे का विस्तार करना

महिला सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

सरकार द्वारा प्रदत जनकल्याणकारी योजनाओ के लाभों हेतु परिवार के सदस्यों की पात्रता निर्र्धारित करना।

विभिन्न योजनाओ के लाभ प्राप्ति के समय आधार प्रमाणन को लाभार्थी के जीवितता प्रमाण पत्र के रूप में मान्तया देना।

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

जन आधार कार्ड क्या है ?

जन आधार कार्ड “एक नंबर, एक कार्ड , एक पहचान ” योजना है इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासी परिवारों की जन सांख्यिकीय एवं सामाजिक सूचनाओं का देता बेस तैयार करना है एवं जन आधार के माध्यम से परिवार और उनके सदस्यों की पहचान व पते को दस्तावेज के रूप में मान्यता देना है। इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न नगद विभागीय योजनाओ के लाभ को पारदर्शी तरीके से उनके बैंक खाते तक पहुँचाना है।

Jan आधार कार्ड का नवीन पंजीकरण कैसे किया जायेगा?

Jan आधार कार्ड पंजीकरण हेतु राज्य के निवासी ो परिवार का वयस्क सदस्य जन आध्हर पोर्टल पर स्वय या ईमित्र केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकता है। जिस आवेदक का भामाशाह कार्ड पहले से बना हुआ है उनको नया पंजीकरण नहीं करवाना है उनको अपना जन आधार प्राप्त करना है।

Jan Aadhaarकार्ड कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु जन आधार संख्या जारी हों जाने के बाद मुद्रित कार्ड सीधे नगर निकाय/ पंचायत समिति / ईमित्र केन्द्रो को वितरण हेतु भेजे जायेंगे। और ये कार्ड कार्ड धारक को एक बार राज्य सरकार द्वारा निशुल्क वितिरत किया जायेगा। या कार्ड धारक अपने SSO ID या जन आधार कार्ड ऐप्प से भी डाउनलोड कर सकता है।

जन आधार कार्ड के फायदे

इस योजना से लाभ वितरण हेतु मानवीय हस्तक्षेप को काम कर डिजिटिल सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में लाभ की राशि को ट्रांसफर करना है। जिसकी सूचना लाभार्थी को नियमित रूप से मोबाइल पर मिलेगी।

क्या जन आधार कार्ड में संसोधन करवाया जा सकता है ?

जन आधार कार्ड में ईमित्र कीओस्क पर निर्धारित शुल्क देकर इसमें किसी भी प्रकार का संसोधन निर्धारित डॉक्यूमेंट देकर कभी भी और कही भी करवाया जा सकता है कार्ड धारक इस शुल्क देकर PVC कार्ड भी ले सकता है।

जन आधार कार्ड का कोई शुल्क है क्या ?

नहीं जन आधार कार्ड का कोई शुल्क नहीं है से ईमित्र पर निशुल्क बनवाया जा सकता है।

जन आधार कार्ड नामांकन में किन दस्तावेजों की जरूरत है ?

जन आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ जैसे पानी बिल, बिजली बिल, मूल निवास,ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड इसके अलावा आधार कार्ड नरेगा कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो बैंक पास बुक

Jan Aadhaar Card Official Website- https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/content/raj/janaadhaar/en/home.html

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