Rajasthan Stamp Vendor Licence: अगर आप नए बिज़नस की तलाश में और आप कम पैसे में अच्छे बिज़नस को शुरू करने की तलाश कर रहे है तो हम आपको यहाँ पर एक ऐसे बिज़नस की जानकारी बता रहे है जिसे आप कम पैसे में आप बड़ा बिज़नस को शुरू कर सकते है। Rajasthan Stamp Vendor Licence कैसे लेना है किस प्रकार से इस बिज़नस को शुरू कर सकते है इसकी पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में दी जा रही है। अत: आप इस बिज़नस को करने के इच्छुक है तो आप इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े।
Stamp Vendor का लाइसेंस लेने के लिए Licence Holder के लिए नीचे नियम और शर्ते दी जा रही है इन शर्तो की पूरा करने वाले आवेदक को Stamp Vendor का लाइसेंस पंजीयन विभाग द्वारा जारी कर दिया जाता है।
स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस लेने के लिए राजस्थान स्टाम्प नियम 24 के अनुसार प्रार्थी की निम्न शर्तो को पूरा करना होगा।
- प्रार्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- प्रार्थी की कम से कम सेकेंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए।
- प्रार्थी का चरित्र उत्तम होना चाहिए।
Rajasthan Stampo Vendor Licence Process
स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस के लिए आवेदक को सादे कागज पर टंकित करवाकर ममय आयु, शैक्षिक योग्यता और चरित्र सबंधित प्रमाण-पत्रों के सबंधित उप महानिरीक्षक कार्यालय एवम जयपुर शहर के लिए भी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवम मुद्रांक वृत्त जयपुर प्रथम कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्राप्त प्रार्थना पत्र को इन कार्यालय में विभाग के आदेश पत्र क्रमांक F.4(300)(9)स्टाम्प /वेंडर /10/2595/2606 दिनांक 14/07/2010 प्रावधित रजिस्टर में अंकन किया जायेगा।
प्रार्थना पत्र यथाविधि पूर्ण होने की तिथि से उसकी वरीयता मानी जाएगी। व वरीयतानुसार व स्थान रिक्तता के अनुसार अनुघ्या-पत्र जारी किये जायेंगे। जो आवेदन पूर्ण नही होंगे उन्हें रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा लेकिन उनकी वरीयता की गणना उन प्रार्थना पत्रों के पूर्ण होने की दिनांक से ही की जाएगी। अपूर्ण प्रार्थना पत्रों की कमी पूर्ति हेतु उप महानिरक्षक/कार्यालयों से सबंधित प्रार्थियो को पत्र से सूचित किया जायेगा।
ई-मित्र/सीएससी कीओस्क धारक सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (VLEs) को नियमानुसार सभी पात्रता पूरी करने पर मुद्रांक विक्रेता का लाइसेंस जारी किये जाते है।
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 23 के तहत देय कमीशन
अधिसूचना क्रमांक F.4(4)वित्त/कर 2015-533 दिनांक 09/03/2015 के तहत स्टाम्प वेंडर द्वारा एवम लिखित के लिए अधिकतम 1.00 लाख रूपए के स्टाम्प विक्रय किये जाने की सीमा को घटाकर 50000/- किया गया है। राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 29 के स्थान पर निम्न स्थापित किया गया है।
29 बट्टा: प्रत्येक लाइसेंस विक्रेता या पदेन विक्रेताको जो नकद धन के संदाय पर सरकार से न्यायिक या न्यायिकेत्तर स्टाम्प क्रय करता है, निम्नलिखित बट्टा अनुघ्यान किया जायेगा।
क्र. स. | स्टाम्प अंकित मूल्य | बट्टा |
1 | 1 से 400 रूपए तक | 2% |
2 | 401 से अधिक रूपए | 1% |
स्टाम्प वेंडर लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज
- Passport Size Photograph
- 10th Marksheet
- Police Verification
- Bonafide/Resident Certificate
- Character Certificate
- E-Mitra Licence
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