Rajasthan Old Age Pension Scheme: राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन/ विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन योजना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन ससत्यापन करने की अंतिम तिथि आज 31 दिसम्बर 2023 तक पेंशन का सत्यापन नही करवाने पर आपकी पेंशन रोक दी जाएगी जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे अत: आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर अपना पेंशन सत्यापन करवा सकते है।
Oldage Pension Scheme
- 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को: 1000/- रूपए प्रतिमाह
- 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को: 1000/- प्रतिमाह
- 75 वर्ष से कम आयु की विधवा/परित्यक्ता पेंशनर को: 1000/- प्रतिमाह
- 75 वर्ष एवम उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा/एकल नारी पेंशनर को: 1500/- रूपए प्रतिमाह
RAJSSP Pension Scheme
राजस्थान सरकार द्वारा गरीब और असहाय लोगो का जीवन स्तर उत्तम और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासों को लेकर वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू किया गया है। Rajasthan Old Age Pension Scheme योजना के जरिये सरकार द्वारा बुजर्गो की आर्थिक सहायता करना है जो राजस्थान सरकार के तय मानदंड के अनुसार गरीब और असहाय की श्रेणी में आते है। या ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है ऐसे लोगो को भी इस योजना का लाभ मिलता है।वृद्धजन पेंशन योजना में किसी प्रकार से कोई भी आरक्षण नहीं है इस योजना का लाभ कोई भी व्यकित ले सकता है।
RAJSSP Pension Apply Online | RAJSSP Pension Status Check |
RAJSSP Pension Form PDF Download | RAJSSP Pension Verification |
RAJSSP Penson Check Kaise kre
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का लाभ अलग-अलग आयु पर अलग-अलग देय है। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए शुरआती आयु महिला की 55 वर्ष और पुरुष की 58 वर्ष है। और सरकार द्वारा आयु के आंकड़े को मानदंड के अनुसार पर कर लेने पर पेंशन राशि में इजाफा कर किया जाता है।
RAJSSP Pension Report
राजस्थान सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना (Rajasthan Old Age Pension Yojana) में पात्रता नियमो को लागु किया है। आप इस आर्टिकल में इन पात्रताओं और नियमो के बारे में विस्तार से पढ़ सकते है। और पूरी जानकारी को पढ़ने के लिए आर्टिकल को पूरा पढ़े यदि आपको कोई बात समझ न आये या कोई डॉउट है तो आप हमें कमेंट कर कोई प्रश्न पूछ सकते है।
Rajasthan Vrdhavstha Pension Scheme राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना
पुरानी योजना के अनुसार: वृद्धजन पेंशन योजना ऐसे लोगो के लिए लांच की गई है जो अपने जीवन निर्वाह करने में सक्षम नहीं है या उनकी देखभाल करने वाला नहीं है और उनका जीवनयापन करना कठिन हो गया है या हो रहा है उन लोगो को सरकार पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक फायदा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा 75 वर्ष के कम आयु के लोगो को 500 रूपए प्रतिमाह और 75 से ज्यादा उम्र के लोगो को 750 रूपए प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। वृद्धजन पेंशन योजना(Rajasthan Old Age Pension Scheme) के आवेदन अब सरकार द्वारा अब ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन (Online Application) लिए जा रहा है।
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ Benefits of Oldage Pension Scheme
- इस योजना की शुरआत से बुजुर्गो को अपने जीवन निर्वाह करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है।
- आर्थिक रूप से बूढ़े लोगो को अपने परिवार के लोगो पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।
- इस योजना से राज्य में गरीबी को भी कुछ हद तक कम किया जा सका है।
- बुजुर्गो को इस योजना से उनको अपनी आय का स्त्रोत मिल गया है।
Eligibility for Rajasthan Old Age Pension Scheme राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए योग्यता
- आवेदन कर्ता की आयु महिला की 55 वर्ष और पुरुष की आयु 58 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 48000 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार का कोई सदस्य पुत्र, पुत्री, बहु, पति या खुद कोई सरकारी नौकरी पेशा वाला न हो।
Imoprtant Documents for Old Age Pension Yojana वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जरूरी कागजात
- Jan Aadhaar Card or Bhamahasah Card
- Income Certificate
- Birth Certificate Proof
- Domicile Certificate Proof
Apply for Rajasthan Oldage Pension Scheme
राजस्थान ओल्ड ऐज पेंशन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन पत्र जो आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वेबसाइट या किसी ई-मित्र कीओस्क से लेकर उसको पूर्णतः भरकर आवेदक की फोटो लगाकर उत्तरदायी व्यक्ति से हस्ताक्षर करवा कर कम्पलीट करना है। इसके बाद आप इस फॉर्म को आवेदक के साथ लेकर ई-मित्र कीओस्क पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाना है और बाद में इस आवेदन के प्रिंट आउट को पंचायत समिति में जमा करवाना है।
RAJSSP Pension Aavedan Status Check
राजस्थान ओल्ड ऐज पेंशन आवेदन को चेक लिए आवेदक RAJSSP की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते है। स्टेटस देखने के लिए आवेदक को निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
- आवेदक को सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा की ऑफिसियल वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/ पर जाना है।
- इसके बाद आवेदक को Reports पर क्लिक करना है।
- अब आवेदक को पहले आइकॉन Pensioner Online Status पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन नंबर को डालना है और सबमिट करना है। आपके फॉर्म के स्टेटस का पता आपको लग जायेगा की आपकी पेंशन पास हुई है की नहीं।
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